Section 194R क्या है। यह किस पर Apply होगा। किस तरीके से काम करेगा।
दोस्तों, Finance Act 2022 में एक नया Section, Section 194R जोड़ा गया है, जो कि 1 July 2022 से लागु हो जाएगा।
Section 194R किस तरीके से काम करेगा।
कोई भी व्यक्ति या कंपनी ( Resident or Non Resident ) अगर किसी Resident को फायदा देती है।
For Example :
राहुल एक Resident है, जो मोबाइल का बिज़नेस करता है। हाल ही में राहुल के पास एक नया मोबाइल आया है जिसका मॉडल नंबर x64 है।
अब राहुल चाहता है की उसके इस नए मोबाइल मॉडल की बिक्री ज्यादा हो, तो इसके लिए वो इस मॉडल का विज्ञापन कराने की सोचता है।
विज्ञापन कराने के लिए राहुल, राम से बात करता है, जो कि एक Social Media Influencer है।
राहुल , राम को वो मोबाइल विज्ञापन करने की लिए Sample के रूप में दे देता है।
और राहुल, राम को कहता है तो वो इस मोबाइल का विज्ञापन करने के बाद अपने पास ही रख ले।
इस उदाहरण में हम मान लेते हैं कि राहुल ने जो फ़ोन राम को Sample के रूप में दिया है वह फ़ोन राहुल ने 1 लाख में ख़रीदा था।
अब Section 194R के अनुसार राहुल को 10 हज़ार ( 100,000 * 10% ) रूपए सरकार को TDS के रूप में जमा करना होगा।
किस पर Apply नहीं होगा ( Only For Individual & HUF )
- कोई व्यक्ति जिसका Turnover 2021 -2022 ( Last Year ) में 1 करोड़ से कम है।
- अगर कोई व्यक्ति Profession में Involve है जैसे की डॉक्टर, वकील इत्यादि। जिनकी Last Year ( 2021 - 2022 ) Annual Gross Receipt 50 लाख से ज्यादा नहीं है।